‘कैश फॉर ट्रांसफर की जांच’ सीबीआई को सौंपने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा पंजाब

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देगी जिसमें ‘हस्तांतरण के लिए नकदी, अनुकूल नीतियां प्राप्त करने के लिए नकदी, निविदाओं के लिए नकदी और इस तरह की अन्य अवैध गतिविधियों’ के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने और जांच को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।

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चीमा ने राज्य में सीबीआई जांच के लिए पूर्ववर्ती पंजाब सरकार द्वारा दी गई आम सहमति वापस लेने का हवाला देते हुए कहा कि आम सहमति वापस लेने का निर्णय पिछली सरकार द्वारा लिया गया था और इस संदर्भ में आप उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।

उल्लेखनीय है कि नवंबर 2020 में पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्य में जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी।

मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पीठ ने शनिवार सुबह खुली अदालत में आदेश सुनाते हुए कहा कि उसका मानना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आवश्यकता है। अदालत ने सीबीआई को दो महीने के भीतर जांच के नतीजों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अधिवक्ता निखिल सराफ ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंजाब में वरिष्ठ अधिकारी और अन्य लोक सेवक भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में शामिल थे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक रिश्वत नेटवर्क है जिसके माध्यम से आईएएस और पुलिस अधिकारियों के तबादले और तैनाती के साथ-साथ विभिन्न विभागों में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां प्रभावित होती हैं। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि अवैध रिश्वत के बदले में कुछ बिल्डरों, भूमि डेवलपर्स और अन्य उद्यमियों के लिए निविदाओं, अनुमतियों और लाइसेंस की सुविधा दी जा रही है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि एक संस्थागत जबरन वसूली रैकेट, जिसमें व्यक्तियों को झूठा फंसाया गया है।

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