मालवीय नगर होटल अग्निकांड: दिल्ली हाईकोर्ट ने मालिक की अंतरिम जमानत 6 हफ्ते के लिए बढ़ाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मालवीय नगर के एक होटल के मालिक लवकेश बजाज की अंतरिम जमानत चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए बढ़ा दी है, जहां जून में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने बजाज की मेडिकल रिपोर्ट और ऑपरेशन के बाद की जटिलताओं पर विचार करने के बाद यह राहत दी। अदालत ने इससे पहले उन्हें चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

बजाज (59) की 31 अगस्त को पेट की बड़ी सर्जरी हुई थी और 15 सितंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। अदालत के समक्ष दलीलों के अनुसार, उन्हें अक्टूबर में फिर से भर्ती किया गया था।

अदालत ने गुरुवार को पारित एक आदेश में कहा, “परिस्थितियों में, ऑपरेशन के बाद की जटिलताओं और चिकित्सा रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, 21 सितंबर, 2026 के आदेश के माध्यम से आवेदक/याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम जमानत को इसकी समाप्ति की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाता है।

अदालत ने जांच अधिकारी को बजाज द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा दस्तावेजों का सत्यापन करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई दस्तावेज अप्रामाणिक पाया जाता है या उसकी चिकित्सा स्थिति को गलत तरीके से पेश किया गया पाया जाता है तो राज्य उसकी अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

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