अयोध्या राम मंदिर दान: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाएं बंद कीं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी मामले की निगरानी सोमवार को समाप्त कर दी क्योंकि उसे सूचित किया गया कि आठ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है.

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा कि राज्य सरकार कानून के अनुसार मुकदमे की सुनवाई कर सकती है। हालांकि, अदालत ने एसआईटी को मामले में आगे की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी।

मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा, ‘चूंकि इसमें सार्वजनिक हित का एक तत्व शामिल है, इसलिए याचिकाकर्ता को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की सहायता करने की स्वतंत्रता दी जाती है क्योंकि कानून अपराध के पीड़ितों को भी अदालत की सहायता करने में सक्षम बनाता है.’

पीठ ने उस नई याचिका पर भी विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें यह निर्धारित करने की मांग की गई थी कि क्या राम मंदिर अयोध्या के मुख्य विवाद मामले में तय की गई भूमि पर टिका है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘मतगणना के समय चोरी की गई थी और गिनती करने वाले चोरी कर रहे थे. हमने इसे उनके बैंक खातों और भूमि सहित संपत्तियों की खरीद से वापस ट्रेस किया। एक ऑडिट भी हुआ है। सभी कलाकृतियों और दान का हिसाब रखा गया है.’ उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं.

अयोध्या में राम मंदिर में चंदे के कथित गबन की जांच कर रही उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 21 सितंबर को कहा था कि वह 25 सितंबर को या उससे पहले अपना पहला आरोपपत्र दायर करेगी।

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