बंगाल में 105 वर्षीय हत्याकांड के दोषी को रिहा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने किया मामला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 105 वर्षीय हत्या के दोषी के खिलाफ मामला बंद कर दिया और उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए उसकी उम्रकैद की शेष अवधि माफ कर दी, जिसके बाद वह अब एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में रह सकेगा।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 1920 में जन्मे रसिक चंद्र मंडल को 1994 में हत्या के मामले में 68 साल की उम्र में दोषी ठहराया गया था और वह 29 नवंबर, 2024 तक जेल में थे, जब शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि याचिकाकर्ता की उम्र के संबंध में वह मामले को बंद कर रही है और इस मामले में शेष सजा को माफ कर रही है।

सीजेआई ने कहा कि अगर उम्रकैद की सजा खत्म नहीं भी होती है, तो भी उन्हें हिरासत में वापस नहीं लिया जाएगा।

अदालत ने पहले कहा था, ‘अंतरिम आदेश के तौर पर हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता रसिक चंद्र मंडल को निचली अदालत द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर मौजूदा रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत/पैरोल पर रिहा किया जाएगा।

मंडल को उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं थीं, यह नोट किया गया था।

2018 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में मोंडल की दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली उनकी अपील को खारिज कर दिया।

बाद में उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने उनकी याचिका भी खारिज कर दी।

2020 में, 99 वर्षीय मंडल ने अपनी बढ़ती उम्र और उम्र से संबंधित बीमारियों का हवाला देते हुए समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की।

मई 2021 में शीर्ष अदालत ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया था।

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