हरियाणा ने सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में राज्य में अधिवासित पूर्व-अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती रिक्तियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले विभागों, बोर्डों और निगमों से रिक्तियों का विवरण संकलित करें और प्राथमिकता के आधार पर सरकार को जानकारी प्रस्तुत करें।
यह कवायद राज्य सरकार के 18 अगस्त, 2026 के हरियाणा में रहने वाले पूर्व-अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने के निर्णय के बाद की गई है।
विभागों को जारी एक पत्र में, मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती कोटा के तहत रिक्तियों की उपलब्धता का आकलन करने का निर्णय लिया है।
विभागों को रिक्तियों का पद-वार और श्रेणी-वार विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसमें पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों के नाम, लागू आरक्षण प्रतिशत और उनके लिए उपलब्ध रिक्तियों की अस्थायी संख्या शामिल है।
सरकार ने विशेष रूप से यूआर, ओएससी, डीएससी, बीसी-ए, बीसी-बी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के तहत पूर्व-अग्निवीरों के लिए निर्धारित रिक्तियों का विवरण मांगा है। निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्व-अग्निवीरों के लिए माह-वार भर्ती अनुमानों की भी आवश्यकता होती है।
सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों के अलावा राज्य बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।











