हरियाणा सरकार ने हड़ताली सफाई कर्मचारियों को 5 सितंबर तक काम पर लौटने का निर्देश दिया

राज्य सरकार ने हड़ताल पर बैठे नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को 5 सितंबर तक अपने काम पर लौटने का निर्देश दिया है, चेतावनी दी है कि अनुपालन में विफल रहने पर कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में, सभी नगर आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले सफाई कर्मचारियों को समय सीमा तक ड्यूटी पर आने के लिए सूचित करने के लिए कहा गया है।

रोहतक नगर निगम के आयुक्त सत्येंद्र दुहन ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि नगर निगम निर्देशों को लागू करने की प्रक्रिया में है।

विभाग ने विज्ञप्ति में कहा कि स्वच्छता एक आवश्यक सेवा है और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के तहत नगर निकायों का पहला वैधानिक कर्तव्य भी है। इसमें आगे बताया गया है कि स्वच्छता कार्य हरियाणा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1974 के तहत आता है।

पत्र में आगे कहा गया है कि नगर निकायों में सफाई कर्मचारी सक्षम अधिकारियों की अनुमति या किसी पूर्व सूचना के बिना 6 अगस्त, 2026 से ड्यूटी से अनुपस्थित थे। ये कर्मचारी नगर पालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा द्वारा आयोजित हड़ताल में भी भाग ले रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘हड़ताली कर्मचारी न केवल अन्य कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोक रहे हैं, बल्कि स्वच्छता उपकरण, मशीनरी और अन्य नगरपालिका संसाधनों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस संबंध में प्रदर्शनकारी कुछ कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।

विभाग ने चिंता व्यक्त की कि स्वच्छता सेवाओं में व्यवधान बीमारियों के प्रसार को बढ़ा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य फ्लू और वायरल बुखार के खतरे का सामना कर रहा है।

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