क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- मानहानि, व्यक्तित्व अधिकार के बीच ‘बहुत पतली रेखा’

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि मानहानि और व्यक्तित्व अधिकारों के बीच एक “बहुत पतली रेखा” है, यह देखते हुए कि मानहानि के मुद्दों में व्यक्तित्व अधिकारों के तत्व भी शामिल हो सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने शर्मा के वकील को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जिसमें याचिका के साथ प्रस्तुत सूची में उल्लिखित विवादित सामग्री के स्क्रीनशॉट हों।

मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

अपने मुकदमे में, शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एआई-जनित सामग्री सहित कुछ उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने की मांग की है।

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