सेवा से बर्खास्तगी गंभीर कदाचार के लिए आरक्षित होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुशासनात्मक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्तगी की सख्त से कड़ी सजा देने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि इसका न केवल बर्खास्त कर्मचारी पर बल्कि उनके आश्रित परिवार के सदस्यों पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वरContinue Reading

















