आरोपियों की जमानत पर 29 जून को आदेश पारित करेगा हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वह पश्चिमी दिल्ली के एक निजी स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी 57 वर्षीय केयरटेकर को दी गई जमानत रद्द करने के बारे में 29 जून को आदेश पारित करेगा।

न्यायमूर्ति विनोद कुमार की अवकाशकालीन पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में ललित कुमार को जमानत पर रिहा करने के निचली अदालत के 7 मई के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत से जमानत रद्द करने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें निचली अदालत को मुख्य आरोपी को राहत देनी चाहिए थी।

इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कुमार के बेटे ने बलात्कार पीड़िता की मां को धमकी दी थी।

उन्होंने कहा, ‘एक चौंकाने वाली घटना हुई है। आज दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन साल की बलात्कार पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि आरोपी के बेटे ने उसे धमकी दी थी। 57 वर्षीय आरोपी के बेटे ने धमकी दी कि उसका भी वही हश्र होगा जो उसकी तीन साल की बेटी का होगा।

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