मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने नया जमानती वारंट जारी किया

दिल्ली की एक अदालत ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ शनिवार को नया जमानती वारंट जारी किया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने विकास संस्कृतियन उर्फ विकास पांडे द्वारा दायर एक मामले में राठी के खिलाफ नया वारंट जारी किया, जिसने यूट्यूबर पर अपने चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो को लेकर मानहानि का आरोप लगाया था। विस्तृत आदेश का इंतजार है।

अदालत ने 17 अक्टूबर को राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, जब एक प्रोसेस सर्वर ने बताया था कि नोटिस देने का प्रयास करते समय उनके घर में ताला लगा हुआ था।

अदालत ने राठी को हरियाणा के गुरुग्राम में उनके पते पर नया समन भी जारी किया था।

पांडे की ओर से पेश हुए वकील संपर्क शर्मा ने कहा था कि राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के लिए भारत आए थे।

अदालत ने कहा था कि राठी को शुरू में जुलाई 2019 में तलब किया गया था।

यह मामला पांडे द्वारा 2018 में दायर मानहानि की शिकायत से संबंधित है, जब राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर उनके खिलाफ एक वीडियो अपलोड किया था।

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