सीजेपी के विरोध में दर्ज एफआईआर वापस लेने के लिए दिल्ली पुलिस को औपचारिक आदेश का इंतजार

सूत्रों ने रविवार को कहा कि दिल्ली पुलिस सीजेपी आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी वापस लेने के केंद्र के आश्वासन पर सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक संचार और दिशानिर्देश प्राप्त करने के बाद ही कार्रवाई करेगी।

पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई को हुई हिंसा और संबंधित विरोध प्रदर्शनों के संबंध में नई दिल्ली जिले के पुलिस थानों में 15 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास और अभिषेक रंका के साथ शनिवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने घोषणा की कि सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी वापस लेने के लिए सहमत हो गई है और मंगलवार तक सहमत शर्तों की लिखित पुष्टि जारी करेगी।

एक पुलिस सूत्र ने कहा, ‘हम सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दिशा-निर्देशों और आधिकारिक संचार के अनुसार काम करेंगे.’ उन्होंने कहा कि मामलों को वापस लेने से झड़पों के पीछे कथित बड़ी साजिश की चल रही जांच प्रभावित नहीं होगी.

जांचकर्ता घटनाओं को फिर से बनाने और हिंसा की योजना बनाने, उकसाने या भाग लेने वालों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल फोन डेटा और गवाहों के बयानों की समीक्षा कर रहे हैं।

पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड या सार्वजनिक अव्यवस्था के इतिहास वाले 2,500 से अधिक व्यक्तियों की पहचान करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का भी उपयोग किया है।

पुलिस ने बताया कि 20 जुलाई को हुई झड़पों में 200 से अधिक पुलिसकर्मी और 70 प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे और कई सरकारी वाहनों और अन्य सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।

एफआईआर वापस लेने के बाद साजिश की जांच स्वतंत्र रूप से जारी रहेगी, व्यापक जांच के हिस्से के रूप में सभी एकत्र किए गए सबूतों की जांच की जाएगी।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग को लेकर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। विरोध प्रदर्शन का आयोजन कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किया गया था।

याचिका में एक स्वतंत्र जांच, सीसीटीवी और बॉडी-कैमरा फुटेज के संरक्षण और घायल प्रदर्शनकारियों के लिए मुआवजे की मांग की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि नीट-यूजी परीक्षा में सुधार की मांग कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज, शारीरिक हमला, आंसू गैस और गैरकानूनी हिरासत सहित असंगत पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इसमें आगे दावा किया गया है कि सादे कपड़ों में अज्ञात व्यक्तियों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, जबकि पुलिस देख रही थी, याचिकाकर्ता का कहना है कि यह दावा स्वतंत्र जांच की मांग करता है।

याचिकाकर्ता ने एक पेन ड्राइव सौंपी है जिसमें लगभग 100 वीडियो के साथ-साथ तस्वीरें और अन्य सामग्री शामिल है, जिसमें कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस हिंसा, हमलों और हिरासत का दस्तावेजीकरण किया गया है। याचिका में सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी-कैमरा फुटेज, वायरलेस लॉग, तैनाती आदेश और सोशल मीडिया रिकॉर्डिंग सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को संरक्षित करने की मांग की गई है, और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की न्यायिक जांच या स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया गया है। इसमें सादे कपड़ों में व्यक्तियों की पहचान करने, उन प्राथमिकियों को दर्ज करने और घायल प्रदर्शनकारियों के लिए मुआवजे की भी मांग की गई है।

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