जिमखाना क्लब की जमीन अपने कब्जे में लेने के केंद्र के फैसले के खिलाफ याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें केंद्र के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें दिल्ली जिमखाना क्लब को लुटियंस दिल्ली में 27.3 एकड़ परिसर को पांच जून तक खाली करने का निर्देश दिया गया है।

क्लब के सदस्य विजय खुराना द्वारा दायर मामले में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन के समक्ष इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

इस मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मामले को 26 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

याचिका में भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) द्वारा 22 मई को जारी एक आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें क्लब को निर्देश दिया गया था कि वह 2, सफदरजंग रोड स्थित अपनी संपत्ति का कब्जा सौंपे।

केंद्र ने दावा किया है कि लुटियंस दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास और अन्य उच्च सुरक्षा प्रतिष्ठानों के पास स्थित भूमि की आवश्यकता ‘रक्षा बुनियादी ढांचे, शासन सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों’ को मजबूत करने और सुरक्षित करने के लिए है।

सरकार ने अपने आदेश में कहा कि परिसर में सभी इमारतों, संरचनाओं, लॉन और फिटिंग के साथ पूरे 27.3 एकड़ का भूखंड, कब्जा फिर से शुरू होने पर एल एंड डीओ के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित होगा।

आदेश में कहा गया है, “इस तरह के पुन: प्रवेश पर, 27.3 एकड़ भूमि का पूरा भूखंड, सभी भवनों, स्थायी निर्माणों, संरचनाओं, लॉन और फिटिंग के साथ, भूमि और विकास कार्यालय के माध्यम से पूरी तरह से पट्टेदार यानी भारत के राष्ट्रपति के पास निहित होगा।

इस मामले में सुरक्षा और सार्वजनिक उद्देश्य के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में पट्टे पर ली गई भूमि को पुनः प्राप्त करने की केंद्र की शक्तियों पर उच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है।

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