दिल्ली की एक अदालत ने मालवीय नगर इलाके में एक होटल में आग लगने के मामले में गुरुवार को होटल मालिक लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट भानु प्रताप सिंह ने आरोपी को चार दिन की हिरासत में लेकर पूछताछ करने की दिल्ली पुलिस की याचिका मंजूर कर ली।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 326 (जी) (आग से शरारत करने का अपराध), 324 (5) (संपत्ति को गलत तरीके से नुकसान), 125 (ए) (लापरवाही अधिनियम जो मानव जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालता है), 125 (बी) (लापरवाही से गंभीर चोट) और 287 (आग के संबंध में लापरवाही का आचरण) के तहत मामला दर्ज किया है।
बुधवार सुबह फ्लोरिश स्टे बी एंड बी में लगी आग के शिकार लोगों में से कई विदेशी नागरिक थे, जो होटल में ठहरे हुए थे, जबकि पास के अस्पतालों में इलाज करा रहे रिश्तेदारों की देखभाल कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।











