मोहाली की एक अदालत ने पांच साल पुराने हत्या के मामले में पारोल निवासी जागीर सिंह उर्फ घोला को उम्रकैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
उस पर छोटी बड़ी नग्गल निवासी बकरी पालक सुच्चा सिंह की गला रेतकर हत्या करने का आरोप था। एफआईआर में नामजद दो अन्य सह-आरोपियों सतनाम सिंह उर्फ सनी और देशराज उर्फ देसा को बरी कर दिया गया था।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मृतक की पत्नी सुनीता देवी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुआवजा दिया जाए। अदालत ने 17 जुलाई को आरोपी को दोषी ठहराया था और बुधवार को सजा सुनाई गई थी।
मामले के अनुसार, सुच्चा सिंह को जागीर सिंह घोला से उन बकरियों के लिए 40,000 रुपये लेने थे, जिन्हें उन्होंने उन्हें बेचा था, लेकिन सुच्चा सिंह 12 जून, 2021 को बकरियों को चराने के दौरान लापता हो गए थे।
घटना के बाद मृतक का पालतू कुत्ता रॉकी मृतक के परिजनों को एक जगह ले जाकर वहां खड़ा हो जाता था।
शक के आधार पर पुलिस ने कब्र की खुदाई की, जिसके बाद वहां से बिना सिर वाला शव बरामद किया गया।
जागीर सिंह घोला और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने दूसरे स्थान पर फेंके गए सिर को बरामद कर लिया।
जांचकर्ताओं ने सबूतों की श्रृंखला को एक साथ जोड़ा, जिसके कारण अंततः जागीर सिंह को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।











