सोलन में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिका चावला ने एक नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में महिंदर उर्फ मोहिंदर को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उत्तर प्रदेश (यूपी) के रहने वाले दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपराध अप्रैल 2023 में हुआ था। पीड़िता एक नाबालिग थी, जब आरोपी ने 7 अप्रैल को उसके माता-पिता की वैध संरक्षकता से उसका अपहरण कर लिया। वह उसे पंजाब के झरियां में एक किराए के कमरे में ले गया, जहां उसने बार-बार उसके साथ मारपीट की और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। बद्दी के महिला पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच की थी। अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 22 गवाहों से पूछताछ की।











