यहां की एक अदालत ने पांच साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक कुलदीप श्रोत्रिय ने बुधवार को बताया कि 17 जुलाई, 2025 को बारादरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले मुकेश गुप्ता (50) ने उसे कैंडी का लालच देकर अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।
बाद में लड़की ने अपनी मां को आपबीती सुनाई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया।
श्रृंखला ने कहा कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नरेंद्र प्रकाश ने मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को मुकेश को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल कैद और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।











