कैथल हिंसा: राजद्रोह नहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी : हाईकोर्ट
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार या उसके शासन के खिलाफ नारेबाजी अपने आप में राजद्रोह के अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीमContinue Reading

















